‘मोदी उपनाम केस में नहीं मिलनी चाहिए सजा’ सुप्रीम कोर्ट से बोले राहुल गांधी

Sandesh Wahak Digital Desk : मोदी उपनाम केस में फंसे राहुल गांधी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता की जमानत याचिका के खिलाफ हलफनामा दाखिल किया। जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी उपनाम केस में सजा एक कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जो पूर्णत: गलत है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि ‘याचिकाकर्ता को बिना किसी गलती के मापी मांगने के लिए मजबूर करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आपराधिक प्रक्रिया और परिणामों का उपयोग करना, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसे न्यायालय को स्वीकार नहीं करना चाहिए’।

राहुल गांधी ने कहा कि इस कथित मानहानि मामले में उन्हें अधिकतम सजा दी गई है। जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता चली गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ‘पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं हैं। ऐसे में उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए’।

पूर्णेश मोदी ने अपने हलफनामे में क्या कहा?

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर राहुल गांधी द्वारा इस मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज करने का आग्रह किया था।

सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को सुनवाई

बता दें कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था, ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’ इसे लेकर पूर्णेश मोदी ने 2019 में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

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