UP: अब नाबालिग पर भी लग सकता है गैंगस्टर, हाईकोर्ट ने सुनाया यह अहम फैसला
Sandesh Wahak Digital Desk: आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है, जहाँ फैसला देते हुए न्यायपीठ ने कहा है कि नाबालिग के खिलाफ भी गैंगस्टर अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। वहीं कानून में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।
इसके साथ ही आपराधिक केस चार्ट में शामिल अभियुक्त यदि नाबालिग था इससे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई पर फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि अपराध चार्ट में शामिल तीन केसों को दर्ज करते समय याची नाबालिग था और उसकी आयु 16 से 17 वर्ष की थी।
इसलिए बालिग होने पर गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर अवैध है, इसके साथ ही इसे रद्द किया जाय। वहीं कोर्ट ने याची के खिलाफ 24 नवंबर 22 को बलिया के हादी थाने में गैंगस्टर एक्ट की धारा तीन के तहत दर्ज प्राथमिकी को धारा 482 की अंतर्निहित शक्ति का इस्तेमाल कर रद्द करने से इंकार कर दिया और इससे जुड़ी याचिका खारिज कर दी।
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