अब 31 जुलाई के बाद भी फाइल कर सकते हैं आयकर रिटर्न ( ITR ), नहीं देना होगा फाइन
Sandesh Wahak Digital Desk: करोड़ों नागरिकों को जुर्माने से बचाने के लिए आयकर विभाग 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए बार-बार अलर्ट भेज रहा है. हालांकि, अंतिम तिथि के बाद भी आईटीआर बिना जुर्माने के दाखिल किया जा सकता है. करदाताओं का कहना है कि आईटीआर की ई-फाइलिंग पहले से ही धीमी गति से चल रही है, जिससे भुगतान में देरी हो सकती है.
इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 234F (234F) के तहत, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति की कुल आय (FY में कुल आय) मूल छूट सीमा से कम है, तो आईटीआर देर से दाखिल करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
31 जुलाई के बाद नहीं लगेगा फाइन जुर्माना
अगर वित्त वर्ष 2022-23 में आपकी कुल आय पुरानी व्यवस्था के मुताबिक 2.5 लाख रुपये या उससे कम है तो यह नियम आप पर लागू होगा. इस नियम के तहत 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करने पर आपको जुर्माना नहीं देना होगा. आपकी ओर से दाखिल किया गया आईटीआर जीरो (0) आईटीआर कहलाएगा.
इसके अलावा, 23 जुलाई तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है. वहीं, आयकर विभाग ने पात्र लोगों को रिफंड भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. बताया गया कि 80 लाख से ज्यादा लोगों को रिफंड जारी किया जा चुका है.
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