डिलीवरी बॉयज का हुआ शोषण, तो कंपनियों को भरना पड़ सकता है इतने लाख का जुर्माना
The Sandesh Wahak Digital: जोमैटो, स्विगी से लेकर उबर, रैपिडो और ओला तक, देश में अलग-अलग प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले डिलीवरी बॉयज हम सब को हर जगह नजर आ जाते हैं, वहीं उनके हक के लिए अब एक राज्य नियम कानून ला रहा है।
बता दें इनके लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहाँ राज्य सरकार राजस्थान में ऐसा कानून लाने जा रही है, जो इन प्लेटफॉर्म्स के लिए गिग वर्कर्स को कई अधिकार देगा। वहीं राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर) विधेयक-2023 पेश किया है, यह देश में अपने तरह का पहला विधेयक है जो गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करता है।
इस विधेयक में गिग वर्कर्स के साथ-साथ उनके प्लेटफॉर्म्स का भी रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं ऐसे में अगर कंपनियां कानून के प्रावधानों का पालन सही ढंग से नहीं करती हैं, तो उन पर जुर्माना का प्रावधान भी है। इसके साथ ही पहली गलती पकड़े जाने पर सरकार 5 लाख रुपये तक और उसके बाद की गलतियों पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है।
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