बृजभूषण सिंह को कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, दो दिन बाद होगी सुनवाई

Sandesh Wahak Digital Desk: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन शोषण का केस दर्ज कराया था। इस केस को लेकर मंगलवार (18 जुलाई) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट ने दोनों आरोपियों बृजभूषण और विनोद तोमर को दो दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। अब गुरुवार (20 जुलाई) की दोपहर 12:30 बजे रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। आरोपी बृजभूषण और विनोद को 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। बृजभूषण की तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।

1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

दिल्ली पुलिस की तरफ से बृजभूषण सिंह के खिलाफ 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। बृजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस चार्टशीट में आरोपी बृजभूषण और डब्ल्यूएफआई सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ केस का उल्लेख है. चार्जशीट में कुल 44 विटनेस हैं और कुल 108 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। जिनमें 15 लोगों ने पीड़ित रेसलर्स के सपोर्ट में बयान दिए हैं।

इन धाराओं में आरोप

दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण से जुड़ी आईपीसी की धारा 354, 354-A और 354 (D) और विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप लगाए हैं। आईपीसी की धारा 354 में 5 साल की सजा का प्रावधान है, ये गैर जमानती धारा है। 354A में अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन जमानती धारा है। 354 (D) में 5 साल की सजा है, जबकि ये धारा जमानती धारा है।

 

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