पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, मोदी उपनाम मामले में टली सुनवाई
Sandesh Wahak Digital Desk : मोदी सरनेम मामले पर पटना हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई 12 जनवरी 2024 तक टल गई है। जस्टिस संदीप कुमार ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि निचली कोर्ट के आदेश पर रोक अगले आदेश तक जारी रहेगा।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर 15 मई, 2023 तक का रोक लगाते हुए राहुल गांधी को राहत दे दी थी।गौरतलब है कि पटना की निचली अदालत ने उन्हें 12 अप्रैल, 2023 को मोदी सरनेम मामलें में की गई टिप्पणी पर कोर्ट में उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा था।
निचली अदालत के उस आदेश के विरुद्ध राहुल गांधी ने आदेश को रद्द करने के लिए पटना हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी थी। इसके अनुसार उन्हें पटना की निचली अदालत में फिलहाल उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।गौरतलब है कि 2019 उन्होंने कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मोदी सरनेम को ले कर टिप्पणी की थी।
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