Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Trending
- UP News : अजय यादव एनकाउंटर को अखिलेश ने बताया फर्जी, कहा-अपराधियों का हुआ भाजपाईकरण
- Hariyana Election : कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के काफिले पर फायरिंग, समर्थक को लगी गोली
- ‘दिल्ली वाले दोबारा जिताएंगे तो ही CM की कुर्सी पर बैठूंगा’, हरियाणा की रैली में बोले अरविंद केजरीवाल
- ‘कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी’, महाराष्ट्र की रैली में बोले पीएम मोदी
- Kolkata Rape Case : जूनियर डॉक्टरों का धरना खत्म, 21 सितंबर से काम पर लौटेंगे कर्मचारी
- Big News : Supreme Court का यूट्यूब चैनल हैक, दिख रही क्रिप्टोकरेंसी की जानकारी
- गोरखपुर में सीएम योगी का लगा जनता दरबार, 300 लोगों की सुनी समस्या
- गोरखनाथ मंदिर में ‘पुंगनूर गाय’ का सीएम योगी ने किया स्वागत, अपने हाथों से खिलाया गुड़
- CM योगी ने दिव्यांग छात्र को दिया स्मार्ट फोन, बाहर निकलते ही किसी ने छीन लिया
- PM मोदी आज करेंगे महाराष्ट्र का दौरा, पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में लेंगे भाग
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के निजी और कामर्शियल वाहन स्वामियों को बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार ने यूपी में लंबे समय से ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) का भुगतान न करने वाले मालिकों को रियायत देते हुए उनका चालान निरस्त कर दिया है। सीएम योगी के इस फैसले से प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली है। यह उन वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है जिनके अलग-अलग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान काटे थे। ऐसे में जितने भी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच चालान काटे गये हैं। उनके सभी ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित है। यह सभी वाहनों पर लागू होते हैं।
परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि न्यायालय में उपसमित वादों की सूची प्राप्त कर इन चालानों को पोर्टल से डिलीट कर दिए जाएं। यूपी सरकार के इस कदम से बाकी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई
शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में भेज दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि न्यायालय में लंबित चालान की सूची प्राप्त कर ई-चालान पोर्टल (E-Challan Portal) से इसे हटा दिया जाए। आदेश के मुताबिक, एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में काटे गए चालानों को निरस्त किया जा रहा है। परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई है कि पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं।
वहीं, इस अवधि के बाद वाले वाहन चालकों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) भर सकते हैं। यूपी ट्रैफिक पुलिस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए। खास बात यह है कि गलत चालान पर आप यहीं से शिकायत भी कर सकते हैं। हालांकि, वाहन का चालान कटने पर मोबाइल नंबर पर भी मैसेज जाता है।