VPF Withdrawal: निवेश करने के बाद निकासी के यह नियम जानें क्या

Sandesh Wahak Digital Desk : अगर आप नौकरी कर रहें हैं और EPFO के जरिये हर महीने कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन करते हैं, तो आपको ईपीएफओ के वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में जरूर पता होगा। बता दें यह EPFO की तरफ से दी जाने वाली एक विशेष सुविधा है, वहीं इसके जरिए आप अपना पीएफ कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन बढ़वा सकते हैं।

वीपीएफ में भी आप ईपीएफ जितना ही ब्‍याज प्राप्‍त कर सकते है, ईपीएफ में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 12 फीसदी तक योगदान दे सकता है। दूसरी ओर वीपीएफ में ऐसी कोई सीमा नहीं होती, कर्मचारी बेसिक सैलरी का 100 फीसदी तक योगदान भी कर सकता है और लंबे समय में अच्‍छा-खासा फंड जोड़ सकता है।

वहीं वीपीएफ के फंड निकासी के लिए आप UAN पोर्टल पर लॉगिन करके या मोबाइल पर उमंग एप डाउनलोड करके ऑनलाइन अप्‍लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका UAN नंबर एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है।

इसके साथ ही UAN नंबर से आधार नंबर लिंक होना चाहिए और पैन और अकाउंट नंबर भी पीएफ से लिंक होना चाहिए, वहीं आवेदन करते समय आपको क्लेम फॉर्म में नाम, पता, पीएफ अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह के डीटेल्स भरने होंगे, साथ ही बैंक अकाउंट के चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी।

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