पूर्व पीएम इमरान खान की हुई रिहाई, जानें अदालत ने क्या कहा
Sandesh Wahak Digital Desk : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तारी के दो दिन बाद ही आज सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने गुरुवार को खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) से कहा है कि इमरान को जल्द से जल्द रिहा करें।
वहीं इस मामले की सुनवाई करते हुये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या किसी भी अदालत से किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप अदालत की ऐसे तौहीन नहीं कर सकते। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इमरान से हालचाल पूछा।
जिस पर इमरान खान ने कहा मुझे गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया था। कस्टडी में मेरे साथ मारपीट की गई है, वहीं इस पर बोलते हुये चीफ जस्टिस ने कहा हम आपको रिहा करने का हुक्म दे रहे हैं। लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो हिंसा हुई उसकी आपको निंदा करनी होगी।