New Tax Regime: टैक्स रिजीम चुनने के बचे हैं कुछ दिन, जल्द कर लें फैसला
New Tax Regime: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम जल्द ही शुरू होने वाला है, इसके साथ ही इस बार टैक्सपेयर्स को एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से न्यू टैक्स रिजीम को ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है। इसके साथ ही सैलरीड प्रोफेशनल्स के पास अभी मौका है कि वो अपनी टैक्स रिजीम (Tax Regime) जल्द चुन लें।
यूं तो न्यू टैक्स रिजीम को साल 2020 में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके फीचर्स को देखते हुए बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ओल्ड टैक्स रिजीम में ही टैक्स फाइल कर रहे थे, लेकिन बजट 2023 में बजट को लेकर कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं, जिसमें इसी रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाने का फैसला लिया गया।
दूसरी ओर सैलरीड इंप्लॉई को अपना टैक्स रिजीम इसलिए चुनना जरूरी है क्योंकि वो जो भी रिजीम चुनेगा, उसका टैक्स उसी के तहत कैलकुलेट होगा।
अब तक टैक्स सेविंग के लिए जो टैक्सपेयर ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स फाइल करते आ रहे थे, उनको अब न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट तौर पर मिलेगा, ऐसे में उन्हें खुद से ये बताना होगा कि वो ओल्ड में भरेंगे, जिसके बाद पोर्टल पर उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर भरने की सुविधा मिलेगी। अभी तक किसी को न्यू टैक्स रिजीम में भरना होता था, तो इसे अलग से चूज़ करना पड़ता था।
ऐसे में अगर आप खुद से अपने इंप्लॉयर को यह नहीं बताते हैं कि आप किस रिजीम में टैक्स फाइल करेंगे तो वो आपका टैक्स अपने आप न्यू टैक्स रिजीम में कैलकुलेट करेगा यानी कि अगर आप टैक्स प्लानिंग के हिसाब से जो निवेश कर रहे हैं या बचत कर रहे हैं, उसपर आप टैक्स छूट क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओल्ड रिजीम में 80C और दूसरी ऐसी धाराओं में जो टैक्स छूट पाते हैं, न्यू टैक्स रिजीम (Tax Regime) में वो उपलब्ध नहीं हैं।
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