प्राइवेट जॉब में रिटायरमेंट के पहले चाहिए पेंशन का पैसा, जानिए क्या हैं EPFO से जुड़े नियम
क्या आपको पता है कि अगर आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं तो पेंशन पाने के हकदार हो सकते हैं। EPFO के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी अगर EPFO में बेहतर योगदान देता है तो 10 साल तक नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है।
हालांकि इस पेंशन का लाभ उसे 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलता है। इसके साथ ही 50 साल बाद कुछ कटौती के साथ भी पेंशन का लाभ ले सकता है, लेकिन 50 साल से कम उम्र होने पर उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) एक रिटायरमेंट स्कीम है, जिसे EPFO द्वारा मैनेज किया जाता है यानी ईपीएस EPFO की तरफ से चलाई जाने वाली पेंशन स्कीम है।
यह योजना संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है, लेकिन इस योजना का लाभ तभी लिया जा सकता है, जब किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो।
यह होता है शामिल
बता दें कि हर महीने PF खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12 फीसदी जमा होता है, एम्प्लॉयर/कंपनी का योगदान भी इसमें 12 फीसदी ही होता है। कंपनी द्वारा किए जाने वाले योगदान में से 8.33 फीसदी राशि कर्मचारी के पेंशन फंड (EPS Fund) में सीधे तौर पर जाती है और बाकी 3.67 फीसदी राशि ही पीएफ खाते में जाती है। ऐसे में अगर आपकी सैलरी 15000 रुपए है तो 15000 X 8.33 /100 = 1250 रुपए हर महीने उसके पेंशन खाते में जायेंगे।
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