Gyanvyapi में रमजान में वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग, SC करेगा सुनवाई
Gyanvyapi Case: वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ विवाद (Gyanvyapi Case) मामले में मुस्लिम पक्ष की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के लिए 14 अप्रैल की तारीख तय कर दी है।
मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में मांग की थी कि रमजान के महीने के दौरान भीड़ को देखते हुए वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। अब तक जहां वजू किया जाता था, वहां कथित तौर पर शिवलिंग मिला है और इसके बाद प्रशासन ने उस स्थान को सील कर दिया है।
इससे पहले वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvyapi Masjid) का प्रबंधन करने वाली एक समिति ने गुरुवार को परिसर में वजू खाना की सीलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने अदालत से आग्रह किया कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है इसलिए इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए।
बता दें, पिछले साल मई में वाराणसी की एक सिविल कोर्ट ने मस्जिद के एक वीडियो सर्वेक्षण की अनुमति दी थी, जिसमें पाया गया कि परिसर में एक अंडाकार वस्तु मौजूद थी। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग मान रहा है।