69000 शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अनुप्रिया पटेल का बयान, बोलीं- हम आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के साथ

69000 Teacher Recruitment: यूपी 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही न्यायालय ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है।

दरअसल 69000 शिक्षक भर्ती मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि तीन माह के अंदर भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करें। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है। तो वहीं उच्चचम न्यायालय के आदेशपर अपना दल (एस) अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है।

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अस्थाई रोक लगाई है। साथ ही सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। अगली सुनवाई में दोनों पक्षों से मामले के संबंध में दलीलें पेश करने के लिए कहा है।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ

उन्होंने कहा जहां तक अपना दल (एस) का सवाल है तो पार्टी इस मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। शुरू से हमारी पार्टी का मानना है कि 69000 भर्ती के मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। इसकी पुष्टि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नई सूची जारी करने का आदेश दे कर की थी।

अनुप्रिया ने कहा, हम अब भी इस मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। हम न सिर्फ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की हक की लड़ाई पहले की तरह जारी रखेंगे। बल्कि वादे के मुताबिक इस मामले को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए हर संभव कानूनी मदद देना भी जारी रखेंगे।

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अन्याय का शिकार हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया से अलग प्रदेश सरकार को राजनीतिक रूप से तमाम उपलब्ध विकल्पों में से सब को स्वीकार्य एक ऐसा विकल्प लागू करना चाहिए। जिससे किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो।

अपना दल (एस) की सुप्रीमो ने कहा 69000 शिक्षक भर्ती में अन्याय का शिकार हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी निराश न हों। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विस्तृत अध्ययन के लिए सिर्फ अस्थाई रोक लगाई है।

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