UP News: 50 हजार का इनामी बदमाश जुबैर कुरैशी STF के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

Sandesh Wahak Digital Desk: रामपुर में सोमवार रात को यूपी एसटीएफ को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी। जब 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश जुबैर कुरैशी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जुबैर कुरैशी, जो थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर में पंजीकृत गोवध निवारण अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं में वांछित था, काफी समय से फरार चल रहा था।

एसटीएफ के अनुसार, जुबैर कुरैशी पुत्र फिरासत, निवासी घेर मर्दान खां, थाना कोतवाली, जनपद रामपुर का रहने वाला है। मुठभेड़ रामपुर-मुरादाबाद हाईवे से ग्राम बल्लू की मढैया जाने वाले रास्ते पर हुई। गिरफ्तार बदमाश के पास से एक 315 बोर का तमंचा, तीन जिंदा कारतूस, तीन खोखा कारतूस और एक बुलेट मोटरसाइकिल (नंबर UP 22 BC 0936) बरामद की गई।

मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ की टीम काफी समय से इनामी अपराधी जुबैर कुरैशी की तलाश में थी। पुलिस अधीक्षक अब्दुल कादिर के पर्यवेक्षण में उ.नि. राशिद अली और उनकी टीम को सूचना मिली कि जुबैर कुरैशी रामपुर-मुरादाबाद हाईवे से गुजरने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान जुबैर को हल्की चोटें आईं, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

अपराधी का गिरोह और नेटवर्क

पूछताछ में जुबैर ने खुलासा किया कि वह एक संगठित गिरोह का सरगना है, जो गौवंशी पशुओं की तस्करी कर उन्हें बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल तक सप्लाई करता है। जुबैर ने यह भी बताया कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए बिहार, मुंबई और केरल जैसे राज्यों में छिपकर रहता था। गिरफ्तारी के बाद जुबैर के खिलाफ थाना शहजादनगर, जनपद रामपुर में मुकदमा संख्या 02/2025, धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 (1-क) शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जुबैर कुरैशी के खिलाफ पहले से दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गोहत्या निवारण अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, धोखाधड़ी, पशु क्रूरता अधिनियम और चोरी से संबंधित कई मामले शामिल हैं।

  • मु.अ.सं. 150/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना कैमरी, जनपद रामपुर।
  • मु.अ.सं. 493/2017 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद रामपुर।
  • मु.अ.सं. 98/2020 धारा 380/411/457, थाना मिलक, जनपद रामपुर।
  • मु.अ.सं. 201/2024 धारा 109, 121(1), 61(2) बीएनएस व गोवध निवारण अधिनियम, थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर।

पुलिस द्वारा गिरफ्तार अपराधी के अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है। एसटीएफ के अनुसार, इस कार्रवाई से गौवंश तस्करी के बड़े नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।

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